नैनीताल: उत्तराखंड में पंचायत चुनावों पर लगा ग्रहण आखिरकार छंट गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनावों पर लगाई गई रोक हटा दी है, जिससे अब चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने न केवल चुनावों को हरी झंडी दी है, बल्कि नामांकन प्रक्रिया को भी तीन दिनों के लिए आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे प्रत्याशियों को बड़ी राहत मिली है।
पिछले कई दिनों से नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र की बेंच ने यह अहम आदेश जारी किया। कोर्ट ने सरकार को भी तीन हफ्ते के भीतर काउंटर एफिडेविट पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीन दिन बढ़ाया गया है, जिसका अर्थ है कि पूरा चुनावी कार्यक्रम ही अब तीन दिन आगे बढ़ गया है।
इस फैसले के बाद से उन तमाम प्रत्याशियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जो पिछले कई दिनों से चुनाव की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन असमंजस की स्थिति का सामना कर रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि चुनाव सरकार द्वारा तैयार की गई आरक्षण की रूपरेखा के अनुसार ही होंगे। आरक्षण में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों के बीच बनी अनिश्चितता समाप्त हो गई है।
यह फैसला उत्तराखंड में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं कि वह नई संशोधित तिथियों के अनुसार चुनावी प्रक्रिया को कितनी तेजी से आगे बढ़ाता है। प्रत्याशियों और मतदाताओं दोनों में चुनाव को लेकर अब उत्साह देखा जा रहा है।