उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव 2025। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पदों पर यह उपचुनाव कराए जाएंगे।
आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होते ही संबंधित चुनावी क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।
चुनावी प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम जारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव 2025 की पूरी चुनावी प्रक्रिया का विस्तृत शेड्यूल भी जारी कर दिया है:
- नामांकन पत्र जमा करने की तिथि: 13 और 14 नवंबर 2025 को (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)।
- नामांकन पत्रों की जांच: 15 नवंबर 2025 को।
- नाम वापसी की अंतिम तिथि: 16 नवंबर 2025 को (दोपहर 3 बजे तक)।
- चुनाव प्रतीक आवंटन: 16 नवंबर 2025 को, नाम वापसी के बाद।
- मतदान की तिथि: 20 नवंबर 2025 को (सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक)।
- मतगणना की तिथि: 22 नवंबर 2025 को (सुबह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक)।
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यह उपचुनाव अधिसूचना संख्या 3121/ रा.नि.आ.अनु..2/4514/2025 दिनांक 11 नवंबर 2025 के अनुसार जारी की गई है। इस घोषणा के साथ ही, हरिद्वार को छोड़कर अन्य जिलों में पंचायत स्तर के इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
