देहरादून, 13 अगस्त 2025: उत्तराखण्ड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली 2025 के अंतर्गत नि:शुल्क विवाह पंजीकरण की समय सीमा को बढ़ाकर 26 जनवरी 2026 कर दिया है। पहले यह सुविधा केवल 26 जनवरी 2025 तक उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य के नागरिक एक वर्ष अतिरिक्त समय तक इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।
गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन व्यक्तियों ने इस संहिता के लागू होने से पहले विवाह किया है, वे विवाह पंजीकरण शुल्क से मुक्त रहेंगे, बशर्ते वे निर्धारित तिथि से पहले पंजीकरण करा लें। इस अवधि में विवाह पंजीकरण शुल्क ₹250/- और विलंब शुल्क ₹50/- (GST अतिरिक्त) से पूर्णतः छूट दी जाएगी।
यह भी पढ़े: उत्तराखंड मौसम अपडेट: अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट
सरकार का यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत भरा है, जो अभी तक अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करा पाए हैं। यह कदम नागरिकों को औपचारिक और कानूनी रूप से सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

गृह विभाग ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और समय सीमा समाप्त होने से पहले अपने विवाह का पंजीकरण अवश्य कराएं।
