Nainital: झीलों के शहर नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने कई सख्त और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में बुधवार को मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नैनीताल को जाम और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:
- मॉल रोड पर ‘नो हॉर्न’: 1 अगस्त 2026 से मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
- नो-पार्किंग जोन: तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक के क्षेत्र को सख्त ‘नो-पार्किंग जोन’ घोषित किया गया है।
- नई पार्किंग सुविधा: रूसी बाईपास को सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक वृहद पार्किंग के रूप में विकसित किया जाएगा।
- फिटनेस जांच: बिना फिटनेस वाले वाहनों और निजी वाहनों का टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
मॉल रोड पर पर्यटकों को मिलेगा शांत वातावरण
मंडलायुक्त दीपक रावत ने स्पष्ट किया कि नैनीताल देश-दुनिया के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है और मॉल रोड इसकी विशेष पहचान है। पर्यटक यहां प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण का आनंद लेने आते हैं, लेकिन अनावश्यक हॉर्न से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से उनका अनुभव खराब होता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए 1 अगस्त 2026 से मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में जल्द आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस फैसले का सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं।
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रूसी बाईपास बनेगा हाई-टेक पार्किंग, झील के चारों ओर नो-पार्किंग
यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए नैनीताल झील के आसपास, विशेषकर तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक के क्षेत्र को ‘नो-पार्किंग जोन’ के रूप में सख्ती से लागू किया जाएगा।
इसके अलावा, वाहनों के दबाव को कम करने के लिए रूसी बाईपास को एक अधिक क्षमता वाली आधुनिक पार्किंग के तौर पर विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी नैनीताल को इसके लिए निर्माण एजेंसी का चयन कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रस्तावित पार्किंग में पर्यटकों और वाहन चालकों के लिए शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, दुकानें और सीसीटीवी निगरानी जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
अवैध संचालन और बिना फिटनेस वाले वाहनों पर चलेगी पुलिस की चाबुक
बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया गया। परिवहन और पुलिस विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि:
- बिना वैध फिटनेस के कोई भी सरकारी या निजी वाहन सड़क पर नहीं चलना चाहिए। ऐसे वाहनों को तत्काल सीज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- निजी वाहनों का व्यावसायिक टैक्सी के रूप में संचालन रोकने के लिए संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाया जाएगा।
समयबद्ध अनुपालन के निर्देश
मंडलायुक्त दीपक रावत ने सभी संबंधित विभागों को ताकीद की है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर इन सभी निर्णयों पर जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की जाए।
आयुक्त सभागार में हुई इस अहम बैठक में कुमाऊं परिक्षेत्र की आईजी निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, एसपी सिटी डॉ. जगदीश चंद्रा, जिला विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार, आरटीओ गुरदेव सिंह, अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा सहित टैक्सी यूनियन और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि (दिग्विजय सिंह बिष्ट, वेद शाह, दीपक मटियाली, रमेश जोशी, अमर सिंह आदि) उपस्थित रहे।


