देहरादून: राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और क्षेत्र पंचायत प्रमुख, उप प्रमुखों के सामान्य निर्वाचन-2025 के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील कुमार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
यह निर्णय 7 अगस्त, 2025 से प्रभावी हो गया है, जिसके बाद चुनाव के दौरान लागू की गई सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर कई तरह के प्रतिबंध लग जाते हैं, जिनका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना होता है। इसके हटने से अब सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की गति पुनः सामान्य हो जाएगी।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न होने पर संतोष व्यक्त किया है। इन चुनावों में जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। अब जबकि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और परिणाम घोषित हो चुके हैं, आचार संहिता की आवश्यकता समाप्त हो गई थी।
इस आदेश के बाद, सभी सरकारी विभाग और एजेंसियां अपने सामान्य कार्य में लौट आएंगे और विकास परियोजनाओं को फिर से गति दी जा सकेगी। राजनीतिक दल भी अब बिना किसी प्रतिबंध के अपने नियमित कार्यों को अंजाम दे सकते हैं।
गौरतलब है कि जनपद हरिद्वार में कुछ कारणों से ये चुनाव अभी नहीं हुए हैं, जिसके चलते वहां अभी भी आचार संहिता प्रभावी रहेगी। अन्य सभी जनपदों के लिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिससे चुनावी माहौल का अंत हुआ और सामान्य प्रशासनिक और सामाजिक जीवन की वापसी हुई।