नैनीताल, 14 अगस्त 2025: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दोबारा कराने का आदेश दिया है। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि चुनाव से पहले उसके पांच जिला पंचायत सदस्य ‘गायब’ कर दिए गए, जिसके बाद उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने मामले में लापता जिला पंचायत सदस्यों का अब तक कोई सुराग न मिलने पर नाराज़गी जताई। कोर्ट ने इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। वहीं, एसएसपी ने बयान में कहा कि उन्होंने इस प्रकरण से जुड़ा कोई वीडियो नहीं देखा है।
सियासी तनाव चरम पर
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से ठीक पहले नैनीताल में राजनीतिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वोट देने जा रहे कांग्रेस समर्थक जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया।
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कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ धक्का-मुक्की और बदसलूकी हुई, जबकि पूर्व विधायक संजीव आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि यह हमला सिविल ड्रेस में आए लोगों ने किया और मौके पर मौजूद पुलिस मूकदर्शक बनी रही।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दोबारा होगा, लेकिन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप ने इस चुनाव को और भी विवादित बना दिया है।