उत्तराखंड पंचायत चुनाव: राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदान तिथियों को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव दो चरणों में 24 और 28 जुलाई 2025 को ही होंगे और इन तारीखों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आयोग के सचिव, श्री राहुल कुमार गोयल ने बताया कि 20 जुलाई 2025 को जारी पत्र का संबंध मतदान की तिथियों में परिवर्तन से नहीं है, बल्कि यह केवल आपातकालीन स्थितियों में पुनर्मतदान (re-polling) के प्रावधान से संबंधित है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह के भ्रम में न रहें।
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पुनर्मतदान की स्थिति और तिथियां:
आयोग के स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति के कारण किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति के लिए ही पुनर्मतदान की तिथियां निर्धारित की गई हैं:
- पहले चरण (24 जुलाई 2025) के मतदान में यदि किसी पोलिंग स्टेशन पर मतदान नहीं हो पाता है, तो पुनर्मतदान 28 जुलाई 2025 को होगा।
- इसी प्रकार, यदि 28 जुलाई 2025 के मतदान के दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो संबंधित पोलिंग स्टेशन या बूथ पर 30 जुलाई 2025 को पुनर्मतदान कराया जाएगा।
पुनर्मतदान की आवश्यकता पड़ने पर यह सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित किया जाएगा।
आयोग ने यह भी दोहराया है कि मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई 2025 को ही होगी, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की तिथियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पंचायत चुनाव दो चरणों में 24 और 28 जुलाई 2025 को ही होंगे। आयोग ने बताया कि यदि प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी आपातकालीन स्थितियों की वजह… pic.twitter.com/TJqpNAFrf1
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 21, 2025
यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब मतदान की तारीखों को लेकर विभिन्न माध्यमों से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे केवल आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें और बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी पर ध्यान न दें।
