देहरादून: राज्य में ज़मीन कानून के उल्लंघन पर शून्य सहनशीलता का रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ज़मीन कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद-फरोख्त या भूमि खरीद संबंधी अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर ज़िला अधिकारी ज़एएलआर एक्ट के सेक्शन 166/167 के तहत मुकदमा दर्ज करें।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि विशेष प्रयोजन हेतु भू अनुमति प्राप्त होने पर भी, यदि उस भूमि का उस विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है या किसी भी प्रकार से ज़मीन कानून का उल्लंघन होता है, तो जिलाधिकारी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
राज्य के 11 जनपदों से ज़मीन कानून संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, मुख्य सचिव ने हरिद्वार और नैनीताल जनपद से भी मंगलवार तक रिपोर्ट तलब की है। जिलाधिकारी हरिद्वार और नैनीताल को निर्देश दिए गए हैं कि वे 24 घंटे के भीतर अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
कानून का उल्लंघन करने वालों को नहीं मिलेगी छूट
मुख्य सचिव के निर्देशों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ज़मीन कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस कदम से ज़मीन कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित होगा और राज्य में अवैध भूमि सौदों पर अंकुश लगेगा।
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