देहरादून। सचिव गृह श्री शैलेश बगौली ने आज कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी। कैबिनेट ने उत्तराखंड में महिला एवं बाल विकास, आवास, स्वास्थ्य, और विवाह पंजीकरण सहित कई विभागों से संबंधित सेवा नियमावली और नीतिगत संशोधनों को मंजूरी दी है।
महिला एवं बाल विकास: सुपरवाइजर सेवा नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। यह संशोधन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है, जिसके तहत राज्य के समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है।
- बदलाव: सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति के लिए मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का 10% कोटा अब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के कोटे में मिला दिया गया है।
- नया कोटा: इसके परिणामस्वरूप, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए पदोन्नति का कोटा 40% से बढ़कर 50% हो गया है।
- सीधी भर्ती: सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती पहले की तरह जारी रहेगी।
आवास: ‘फ्रिज जोन’ में छोटे निर्माण की अनुमति
रायपुर और उसके समीप के उन क्षेत्रों को, जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, ‘फ्रिज जोन’ घोषित किया गया था। कैबिनेट ने अब इस फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों में छोटे घरों (लो डेंसिटी हाउसों) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है।
- मानक: इन छोटे निर्माणों के मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
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स्वास्थ्य विभाग: कर्मचारियों के लिए पारस्परिक स्थानांतरण
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
- पारस्परिक स्थानांतरण: अब इन कर्मचारियों को 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद, अपने सेवाकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति होगी।
- वरिष्ठता: नए स्थान पर जाने पर, कर्मचारी अपने नए जनपद के कैडर के अंतर्गत सबसे जूनियर माने जाएंगे।
- अन्य स्थानांतरण: रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ में और मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में भी स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिसके मानक विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे।
समान नागरिक संहिता (UCC): विवाह पंजीकरण नियमों में ढील
समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
- आधार के विकल्प: UCC में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की व्यवस्था रखी गई थी, लेकिन उत्तराखंड में नेपाली, भूटानी एवं तिब्बती मूल के लोगों से भी विवाह होते हैं।
- स्वीकृत दस्तावेज़: ऐसे मामलों के लिए, आधार के अलावा अब निम्न दस्तावेज़ अनुमन्य किए जाएंगे:
- नेपाल/भूटान के नागरिक: नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र।
- 182 दिन से अधिक का प्रवास: भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- तिब्बती मूल के व्यक्ति: विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- पदोन्नति में शिथिलीकरण: राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन का निर्णय लिया गया।
- विशेष सत्र: राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखण्ड राज्य की पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
- लाभांश: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब अपने कर के बाद के लाभांश (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) की 15% धनराशि को राज्य सरकार को देना होगा।