देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा में 3253 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं होगी।
यह निर्णय शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी राहत है, जो पिछले तीन साल से शिक्षकों की भर्ती के लिए संघर्ष कर रहा था। 2020 और 2021 में सहायक अध्यापक के 2000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन एनआईओएस से डीएलएड और बीएड की योग्यता को लेकर भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई थी।
नए नियमों के अनुसार, अब सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें उत्तराखंड राज्य बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और हिंदी और संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
शिक्षा विभाग जल्द ही भर्ती परीक्षा की तारीखों की घोषणा करेगा। यह भर्ती प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, जो शिक्षण क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
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यह निर्णय उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करेगा। यह न केवल शिक्षकों की कमी को दूर करेगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा।
यह उम्मीद की जाती है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी और नए शिक्षकों को जल्द ही स्कूलों में तैनात किया जाएगा।