देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन 20 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, दिव्यांग व ऐसे बच्चे जो विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 80 हजार से कम है, वह कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं।
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RTE के तहत प्रवेश के लिए पात्रता:
- बच्चे की उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- बच्चे का परिवार कमजोर वर्ग का होना चाहिए।
- बच्चे का निवास विद्यालय से 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
महत्वपूर्ण तिथियां:
आवेदन शुरू होने की तारीख: 1 अप्रैल 2024
आवेदन की अंतिम तारीख: 20 अप्रैल 2024
लॉटरी: 25 अप्रैल 2024
चयनित छात्रों की सूची: 30 अप्रैल 2024
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 एक ऐतिहासिक कानून है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस कानून के तहत, निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों के 25% बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश देना होता है। RTE के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल द्वारा मुफ्त शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
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अधिक जानकारी के लिए आप आरटीई उत्तराखंड: https://rteonline.uk.gov.in/uttarakhand की वेबसाइट पर जाएं। या फिर हेल्पलाइन नंबर 18001804132 अथवा 0135-2781942 पर कॉल करें।