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नैनीताल: विशेष अनुमति लेकर खरीदी गई जमीनों पर शिकंजा कसा, जांच के आदेश

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नैनीताल: विशेष अनुमति लेकर खरीदी गई जमीनों पर शिकंजा कसा, जांच के आदेश

नैनीताल: नैनीताल जिले में विशेष अनुमति लेकर खरीदी गई जमीनों की व्यापक जांच शुरू हो गई है। जिलाधिकारी वंदना ने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को 15 दिनों के भीतर इस जांच को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का मकसद राज्य के बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि क्रय अनुमति की शर्तों के उल्लंघन के मामलों को उजागर करना और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) की धारा-154 (4) (3) (ख) के अंतर्गत दी गई भूमि क्रय की अनुमति के संबंध में प्रदेश में व्यापक जांच की जाएगी।

जांच के दायरे में खरीदी गई भूमि के पास लगी हुई सरकारी/बंजर भूमि में हुए अतिक्रमण की भी पड़ताल की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि कहीं क्रय की गई भूमि पर बिना अनुमति के बोरिंग तो नहीं की जा रही है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि खरीद की अनुमति दी गई थी, उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो रहा है या नहीं।

यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भूमि खरीद में दुरुपयोग पाए जाने पर अधिनियम की शर्तों के अधीन भूमि को राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम नैनीताल जैसे पर्यटन स्थल पर बढ़ती अतिक्रमण और अवैध निर्माण की समस्या से निपटने में मददगार साबित होगा। इससे स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा होगी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकेगा।

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