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उत्तराखंड: बिजली में सब्सिडी की घोषणा, शासनादेश किया जारी

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी - फोटो फ्रॉम सोशल मीडिया

देहरादून: उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 सितंबर 2024 को बिजली में सब्सिडी देने की घोषणा के क्रम में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस निर्णय से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

सब्सिडी के प्रावधान

  1. हिम-आच्छादित क्षेत्र (Snow bound area) के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है, को लागू विद्युत दरों (विद्युत कर सहित) में 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
  2. अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबन्धित विद्युत भार 1 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है, को विद्युत दरों (विद्युत कर सहित) में 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
  3. उक्त सब्सिडी 01 सितम्बर, 2024 से की गई विद्युत खपत पर अनुमन्य होगी।
  4. उक्त सब्सिडी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० के सेवारत / सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिक पेंशनरों को निर्गत विभागीय विद्युत संयोजन पर अनुमन्य नहीं होगी।
  5. विद्युत टैरिफ में सब्सिडी का लाभ एक परिवार को एक ही विद्युत कनेक्शन पर दिया जायेगा।

बिजली में सब्सिडी की घोषणा, शासनादेश किया जारी

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अन्य प्रावधान

  1. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  2. योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का विवरण यूपीसीएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
  3. उक्त सब्सिडी का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

इस निर्णय से राज्य के नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा और ऊर्जा के उचित उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा। पर्वतीय हिमाच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विशेष रूप से राहत मिलेगी।

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